शाहरुख खान को मिली गुजरात हाईकोर्ट से राहत, समन पर लगा स्टे


शाहरुख खान को मिली गुजरात हाईकोर्ट से राहत, समन पर लगा स्टे




मुंबईः गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म 'रईस' के प्रचार के दौरान वडोदरा स्टेशन पर गत 23 जनवरी को हुई भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत के मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को गुरुवार को आंशिक राहत देते हुए वडोदरा रेलवे पुलिस की ओर से उन्हें उसके समक्ष हाजिर होने के लिए जारी किए गए समन पर रोक लगा दी। जिससे शाहरुख खान को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला की अदालत ने शाहरूख के वकील मिहिर ठाकोर की इस दलील पर कि यह समन कानूनी तरीके से सही नहीं है, इस पर फिलहाल रोक लगा दी। अदालत आगे मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले में एक कम्प्लेन फाईल भी स्थानीय मजि‍स्ट्रेट के पास गई थी। इसके बाद मजि‍स्ट्रेट ने रेलवे पुलिस को 45 दिनों में इंक्वॉयरी ओर रिपोर्ट फाईल करने के लिये कहा था। उसी इंक्वॉयरी के तहत शाहरुख खान को रेलवे पुलिस ने एक समन जारी किया था।

शाहरूख ने ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वह गत 23 जनवरी की रात को मुंबई से नई दिल्ली ट्रेन से जाते समय वडोदरा स्टेशन पर रूके थे। फिल्म रईस के प्रचार के लिए उनकी इस यात्रा के दौरान स्टेशन पर बेकाबू भीड़ के भगदड़ में फरीद खान नाम के एक व्यक्ति की दिल का दौरा पडऩे से मौत हो गई थी।

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